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Sunday, September 24, 2023
खास समाचार

अवैध मकान और दुकान को शुल्क देकर कराएं वैध

Visfot News

राज्य सरकार ने कानून में कर दिया है संशोधन
भोपाल। शहरी क्षेत्रों के ‎निवासी अब शुल्क देकर अपने मकान, दुकान या अन्य भवन का अवैध निर्माण वैध करा सकेंगे। 30 फीसद तक अवैध ‎निर्माण ही वैध करा सकेंगे। मकान मालिक अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया है और इसी हफ्ते नियम भी जारी हो जाएंगे। संबंधित नगरीय निकाय अवैध निर्माण का आकलन कर राशि तय करेंगे, जो जमा करना होगी। ये नियम इसी हफ्ते जारी किए जा सकते हैं। इस संशोधन से नगरीय निकायों की आमदनी बढ़ेगी तो भवन स्वामियों का तनाव भी कम होगा। उन्हें हमेशा यह डर सताता रहता है कि निकाय कभी भी उनका अवैध निर्माण तोड़ देंगे। ज्ञात हो कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 20 फीसद अवैध निर्माण को वैध करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मंत्रियों की सहमति से 30 फीसद किया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के तमाम शहरी क्षेत्रों में मकान, दुकान एवं अन्य भवनों में मंजूर निर्माण क्षेत्र से ज्यादा निर्माण बड़ी समस्या बना हुआ है। अभी तक नगरीय निकाय ऐसे निर्माण को तोड़ता था और भवन स्वामी पर जुर्माना लगाता था पर अब शुल्क लेकर इसमें से 30 फीसद निर्माण वैध किया जा सकेगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने ‘भूमि विकास अधिनियम 2012’ में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जो मंजूर हो चुका है। संशोधन के बाद इसके पालन के लिए नियम बनाए जाने थे, जो बनकर तैयार हो गए हैं और विधि विभाग ने इनका परीक्षण भी कर लिया है।

RAM KUMAR KUSHWAHA
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