छतरपुर। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार छतरपुर जिले में अवैध उर्वरक का व्यापार करने वाले व्यक्तियों और किसानों को निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक विक्रय करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसे पांच प्रतिष्ठान के विक्रेताओं के विरुद्ध संबंधित पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।उप संचालक कृषि मनोज कश्यप विभागीय अधिकारियों का सभी विकासखण्ड में जांच के लिए दल गठित किया गया था। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान राजनगर में तीन विक्रेताओं और बिजावर के सटई क्षेत्र के दो विक्रेताओं के प्रतिष्ठान में अवैध उर्वरक का व्यापार करते पाया गया।
अधिकारियों ने मौके पर उर्वरक जप्त कर दुकानें सील करने की कार्यवाही की। इन विक्रेताओं के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही और जेल भेजने के लिए एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।मंगलवार को दल द्वारा राजनगर के अग्रवाल खाद भण्डार, मेसर्स चौधरी खाद भण्डार और मां शारदा खाद भण्डार में अवैध उर्वरक भण्डारित पाये जाने पर उर्वरक को जप्त कर उपस्थित किसानों के कथन अनुसार किसानों के समक्ष में कार्यवाही की गई। इसी तरह बिजावर के सटई क्षेत्र में रोहित नायक और अभिषेक जैन, वर्धमान टेऊडर्स सटई द्वारा लायसेंस के बगैर अवैध उर्वरक विक्रय किया जा रहा था जबकि दुकान का लायसेंस गत वर्ष निलंबित कर दिया गया था। यहां भी दल द्वारा दुकान सीज कर उर्वरक जप्त करने की कार्यवाही की गई।उप संचालक कृषि ने बताया कि किसानों को गुणवत्तायुक्त निर्धारित कीमत पर उर्वरक प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही की जा रही है। जिले में इस समय डीएपी उर्वरक 4 हजार 50 मीट्रिक टन एवं यूरिया 12 हजार 649 मीट्रिक टन थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के यहां भण्डारित है और शीघ्र ही डीएपी की दूसरी रैक मिलने वाली है।